CG News : रायपुर में नाबालिग युवक से युवती ने की 50 लाख की मांग
CG News : छत्तीसगढ़ के रायपुर से पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है. जहाँ युवती ने अपने से 11 साल छोटे उम्र के युवक से दोस्ती की और दोनों रिलेशनशिप में आ गए. जानकारी के मुताबिक युवती की उम्र 28 वर्ष व युवक की 17 वर्ष है.
जानिए पूरा विवरण
रिलेशनशिप के बाद युवती ने लड़के से शादी की बात रखी लेकिन लड़के ने साफ़ इंकार कर दिया. जिसके बाद युवती नें 50 लाख की डिमांड की और नहीं देने पर थाने में शारीरिक शोषण पर रिपोर्ट दर्ज की. बुधवार 17 सितम्बर को युवती ने आयोग में पेश होकर बयान देते हुए कहा की एक लड़के ने उसका शारीरिक शोषण किया है.
जनसुनवाई में पहुचे माता – पिता
युवती के बयान के मुताबिक युवक के माता –पिता भी जनसुनवाई में पहुंचे.जानकारी के अनुसार युवक के माता – पिता ने आयोग के समक्ष सभी जरुरी दस्तावेज पेश किया. जिसने यह साबित हो रहा था की युवक की उम्र मात्र 17 वर्ष है. जिसके बाद महिला आयोग ने इस मामले को बाल आयोग को सौंपने का आदेश दिया है.
महिला आयोग द्वारा दिए गए निर्देश
इस मामले को लेकर अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि युवक नाबालिग है. मामले को परखकर अध्यक्ष ने बाल संरक्षण आयोग भेजने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष ने निर्देश देते हुए कहा की नाबालिक लड़को को अवैध सम्बन्ध बनाने से बचने का प्रयाश करना चहिये.
क़ानूनी दस्तावेजों में भी युवक की कम उम्र
वहीँ लड़की ने आयोग को सफाई देते हुए कहा की, उसे जानकारी नही थी की लड़का नाबालिग है जब वह 2025 में पुरानी बस्ती थाना पहुंची तब उसे उसकी वास्तविक उम्र की जानकारी हुई. जानकारी के मुताबिक युवक और युवती के बीच 11 साल का अंतर है और लड़का क़ानूनी उम्र से 4 साल छोटा भी है.
अध्यक्ष ने बताया मामला
अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने जानकारी देते हुए कहा की, लड़की से पूछा गया कि आप 11 साल के नाबालिग से रिलेशन में कैसे आई. जानकारी के अनुसार वह सही जवाब नहीं दे पाई,लड़की ने 50 लाख की मांग करते हुए शादी करने की बात भी की.
बाल सरंक्षण द्वारा निराकरण का आदेश
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह मामला महिला आयोग के दायरे में नहीं आता क्योंकि इस मामले में, इसमें नाबालिग शामिल हैं. आयोग द्वारा यह मामला बाल संरक्षण आयोग को भेजा जाने का आदेश दिया गया,साथ ही बाल आयोग को पत्र भी भेजा जाएगा. जिससे आगे की कार्रवाई वहीं से हो सके.
जांच के मुताबिक
जांच के मुताबिक पता चला कि लड़की के खिलाफ लड़के के माता-पिता ने भी बाल संरक्षण आयोग में केस दर्ज किया था. जिसमे आदेश के दौरान मामले का समाधान वही से किया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें : CG News : चैतन्य की जमानत याचिका पर 19 सितम्बर को सुनवाई का निर्णय




