CG News : दुकान के बाहर जीएसटी नंबर लगाना अनिवार्य नहीं तो…
CG News : छत्तीसगढ़ में जीएसटी विभाग के द्वारा फर्जी फॉर्म के खिलाफ एक विशेष अभियान चालू है, 16 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान को 15 अक्टूबर तक निरंतर चलाया जाएगा,
इस संबंध में जीएसटी अफसर का कहना है, कि GST अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी फार्म पर कार्यवाही करना है, अभी भी विभाग के पास फर्जी फॉर्म से संबंधित काफी सारी शिकायत सामने आ रही है,
इससे पहले भी मैं 2023 में जीएसटी चोरी के खिलाफ तो महीने तक विशेष अभियान चलाया गया था, GST अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के दौरान जिन भी प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले उनके खिलाफ टैक्स और जुर्माना दोनों हो सकता है,
प्रतिष्ठा के बाहर ही साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर लिखा होना अनिवार्य है, यदि बोर्ड में जीएसटी नंबर नहीं लिखा होगा तो अधिकतम ₹50000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है,
इस वर्ष केंद्रीय जीएसटी द्वारा फर्जी फर्मो के खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही है, और इन बीते 8 महीना में फर्जी फर्मो के द्वारा आईटीसी का लाभ प्राप्त करने वाले GST मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है,
साथ ही लगभग 350 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई, केंद्रीय जीएसटी द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछले 7 वर्षों में 75000 करोड रुपए से अधिक GST वसूली जा चुकी है,
संस्थान में इनका होना अनिवार्य
प्रतिष्ठा के बोर्ड में ही GST नंबर साफ-साफ लिखा होना अनिवार्य,
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना और उसे संस्थान में डिस्प्ले पर लगा होना चाहिए,
किसी भी प्रकार का GST पेंडिंग नहीं होना चाहिए, जो भी खरीदी या बिक्री की गई है उसकी फाइल बनाना जरूरी,
जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय जो-जो प्रूफ के लिए लगा था, वह सब संस्थान में होना चाहिए.
यह भी पढ़े : Kolkata Doctor : आज की द्रौपदियों को अब शस्त्र उठाने की जरूरत
Author: Safeek khan
I create real art through my articles..