CG News : नकली होलोग्राम में ED को झटका सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
CG News : शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के कासना पुलिस थाने में दर्ज FIR में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है,
ED के द्वारा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ECIR दर्ज करके मामले में कार्यवही की जा रही है, ED के ही आवेदन पर राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो-ईओडब्ल्यू की शाखा भी शराब घोटाले मामले में फिर दर्ज करके अपनी कार्यवाही कर रही है,
तो वही मेरठ कोर्ट के द्वारा रिटायर्ड IAS अनिल जुटेजा की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार कर कर लिया है और अनिल को छत्तीसगढ़ वापस जाने के लिए विभिन्न सरतो के साथ अनुमति दे दी गई है,
सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों वाली बेंच ने याचिका की सुनवाई की है, होलोग्राम निर्माता विद्युत गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में जस्टिसों के सामने अपना तर्ज पेश किए, वकील की ओर से जो याचिका दायर की गयी थी, वह हाई कोर्ट इलाहाबाद से आए फैसले के खिलाफ थी,
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि हाई कोर्ट में दायर याचिका थाना कासना में दर्ज फिर को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने इस विषय पर कोई राहत नहीं दी थी और याचिका तब खारिज कर दी गई थी,
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छत्तीसगढ़ आने की अनुमति जुटेजा को
रिटायर्ड IAS अनिल के वकील को मेरठ अदालत से शर्तो के तहत छत्तीसगढ़ वापस भेजे जाने की अनुमति हासिल हो गयी है, मेरठ अदालत के विशेष न्यायाधीश के द्वारा अनिल टुटेजा की ओर से पेस आवेदन पर आदेश दिया जिसमे लिखा है इस न्यायालय में नियत तिथियां पर प्रतिवादी को उपस्थित करने की शर्त पर अन्य न्यायलय में प्रतिवादी को उपस्थित कराने की अनुमति दी जा रही है.
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Author: Safeek khan
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