Bihar News: नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट द्वारा बड़ा झटका
Bihar News: गुरुवार को नीति सरकार को एक बड़ा झटका लगा है जिसमें पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण कानून मैं संशोधन के मामले को रद्द कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और हरीश कुमार की खंडपीठ ने 11 मार्च को ही इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था जिसे आज सुनाया गया
पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण कानून में हुए हालिया संशोधन कि संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया है वही बिहार सरकार को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकृति दे दी है
क्या संशोधन था
राज्य सरकार द्वारा 21 नवम्बर 2023को यह क़ानूनी संसोधन किया गया था इस कानून में SC, ST, EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी पदों पर 65% आरक्षण दिया गया जिसके बाद समान्य के लोगो के लिए केवल 35% ही सीटे बचती है और इसी में ही EWS के लिए 10% का आरक्षण भी सामिल था
बिहार में कुल 75% आरक्षण
नितीश सरकार के संविधान के संसोधन के बाद बिहार में जुल 75% आरक्षण हो गया था जिसमे से 65% SC, ST, EBC, OBC, और EWS के लिया 10% आरक्षण हो गया था जिसके बाद यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन द्वारा पटना हाईकोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दर्ज की गयी और फिर केस शुरु हो गया, जिसके बाद आज गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया और 65% आरक्षण वाले कानून को कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया
अब यदि बिहार सरकार चाहे तो वह इस फैसले को सुप्रिमे कोर्ट में चुनैती दे सकती है हलाकि अब सरकार के द्वारा जो संसोधन किया गया था उस पर रोक लगानी होगी, यदि नितीश सरकार यह निर्णय लेती है की इस फैसले को चुनौती देनी है तो जब तक सुप्रीमकोर्ट के द्वारा कोई फैसला नही आजाता तब तक स्तिथि ज्यो की त्यों बनी रहेगी,
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