CG News: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नई मूल्यांकन दरें लागू करने की प्रक्रिया तेज
CG News: छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की नवीन गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के तहत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के संशोधित प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। नई दरें 20 फरवरी 2026 से लागू होंगी। अन्य जिलों के प्रस्तावों पर भी जल्द निर्णय लेकर नई दरें जारी की जाएंगी।
जिलों से मिले संशोधन प्रस्ताव, केंद्रीय बोर्ड की बैठक में फैसला
प्रदेश में 20 नवम्बर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। राज्य शासन ने सभी जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि स्थानीय परिस्थितियों और बाजार दरों के अनुसार संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाएं। इसी क्रम में रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पर विचार करने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

बालोद और महासमुंद में नई दरें 20 फरवरी से लागू
बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया और आवश्यक विचार-विमर्श के बाद संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई दरें रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं।
पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में कदम, अन्य जिलों की प्रक्रिया जारी
राज्य शासन ने बताया कि नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता और अन्य हितधारक नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शेष जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई कर क्रमवार नई गाइडलाइन दरें जारी की जाएंगी। यह पहल संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तार्किक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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